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ऑपरेशन प्रहार के तहत बद्रीनाथ पुलिस का एक्शन
“ऑपरेशन प्रहार” अभियान के तहत कोतवाली श्री बद्रीनाथ पुलिस द्वारा दो अलग-अलग मामलों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई।
प्रथम मामले में पुलिस द्वारा सत्यापन अभियान के दौरान कुशल सिंह रावत निवासी बामणी गांव द्वारा अपने यहां निवास कर रहे किरायेदारों का नियमानुसार पुलिस सत्यापन न कराए जाने पर पुलिस अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत ₹5,000 का चालान किया गया। पुलिस द्वारा मकान मालिकों को निर्देशित किया गया कि किसी भी किरायेदार को रखने से पूर्व उसका पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं, जिससे जनपद की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे।
द्वितीय मामले में मनीष सिंह निवासी बीरोंखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा माणा गांव के समीप स्थापित बैरियर पर वाहन को प्रतिबंधित क्षेत्र में आगे ले जाने की जिद करते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से अभद्र व्यवहार किया गया। मौके पर पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन नियमों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को देखते हुए उसके विरुद्ध पुलिस अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई।

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